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दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को उम्रकैद, सास-बहू की हत्या की थी - LIFE IMPRISONMENT IN DOUBLE MURDER

चूरू में सास-बहू की हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों पर जुर्माना भी लगाया है.

Life Imprisonment in Double Murder
दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को उम्रकैद (ETV Bharat Churu)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 5, 2024, 7:52 PM IST

चूरू: तीन वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों पर 2 लाख 11हजार का जुर्माना भी लगाया है. दोनों आरोपियों ने सास और उसकी बहू की हत्या कर दी थी.

लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने बताया कि चूरू के सहजूसर में 4 अक्टूबर 2021 की रात को शाहरुख और रासिद उर्फ़ रसीद नामक दो युवक चोरी की नीयत से रिश्ते में चाची लगने वाली महिला के घर में घुसे. इस दौरान घर में सो रही चाची यास्मीन व उसकी पत्रवधू रहीसा बानो जाग गई. उनके उठ जाने पर युवकों ने धारदार हथियार से दोनों पर हमला कर दिया, जिससे यास्मीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रहीसा बानो की चिकित्सालय में ले जाते समय मौत हो गई. दोनों के पति विदेश में रहते थे. इसके चलते सास और बहू दोनों घर में अकेली थीं.

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उन्होंने बताया कि घटना 4 अक्टूबर 2021 रात्रि की है. दोनों युवकों ने सास-बहू की हत्या कर दी थी. इस मामले में 22 गवाह व 83 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए. जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों शाहरुख और रासिद उर्फ़ रसीद को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. दोनों पर जुर्माना भी लगाया है.

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