रुद्रपुर: किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने साथ ही जुर्माने की धनराशि से पीड़िता को 40 हजार देने के आदेश दिए हैं.
नाबालिग को लेकर हुआ था फरार: 20 अगस्त को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को एक व्यक्ति ने तहरीर सौंप कर बताया कि 19 अगस्त 2020 की रात्रि 9 बजे उसकी बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई. काफी ढूंढ खोज करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया. जिसके बाद पीड़िता के पिता द्वारा कोतवाली पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज कराई गई. मुकदमा दर्ज करने के बाद कोतवाली पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद किया गया. साथ ही उसे बहला फुसलाकर ले जाने वाले जैनतीपुर रोड फरौला मुरादाबाद निवासी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.