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किशोरी को बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा - Rape accused sentenced

Rape Accused Sentenced कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है, जिसमें से प्रतिकर के रूप में 40 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे.

Rape accused sentenced
कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई (Photo- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 18, 2024, 8:52 AM IST

रुद्रपुर: किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने साथ ही जुर्माने की धनराशि से पीड़िता को 40 हजार देने के आदेश दिए हैं.

नाबालिग को लेकर हुआ था फरार: 20 अगस्त को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को एक व्यक्ति ने तहरीर सौंप कर बताया कि 19 अगस्त 2020 की रात्रि 9 बजे उसकी बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई. काफी ढूंढ खोज करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया. जिसके बाद पीड़िता के पिता द्वारा कोतवाली पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज कराई गई. मुकदमा दर्ज करने के बाद कोतवाली पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद किया गया. साथ ही उसे बहला फुसलाकर ले जाने वाले जैनतीपुर रोड फरौला मुरादाबाद निवासी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि: मेडिकल जांच में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने 16 अक्टूबर को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए गए. तब से मामला रुद्रपुर के एफटीएससी न्यायालय में चल रहा था. मामले की सुनवाई करते हुए अपर न्यायाधीश संगीता आर्य ने गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर 20 साल कठोर कारावास व 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि से पीड़िता को 40 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश भी दिए हैं.

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