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दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई नाबालिग, अब सलाखों के पीछे कटेगी आरोपी की जिंदगी - Minor girl rape case

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 8, 2024, 8:23 AM IST

Updated : Sep 8, 2024, 8:50 AM IST

Pithoragarh Minor Rape Case कोर्ट ने नाबालिग के रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 1.20 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं नाबालिग के गर्भवती होने से इस घटना से पर्दा उठा था.

court sentenced the accused of rape
कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई सजा (Photo- ETV Bharat)

पिथौरागढ़: विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 1.20 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि मामला वर्ष 2019 का है जिला मुख्यालय के नजदीक सिलौली निवासी शिक्षा विभाग में बाबू पद पर तैनात व्यक्ति किराए के मकान में रहता था.इस दौरान पास की रहने वाली एक नाबालिग को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया. आरोपी पीड़िता को धमकाते हुए उसको ब्लैकमेल कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई.पीड़िता के बीमार होने पर परिजनों को मामले का पता चलने के बाद उन्होंने आरोपी के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी.

पूरे मामले में पिथौरागढ़ पुलिस आरोपी के खिलाफ आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया. जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था. विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने रिपोर्ट में सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिक्षा विभाग के कर्मचारी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. धारा 506 के तहत सात वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. उन्होंने जुर्माने की राशि से 1.10 लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. मामले की पैरवी डीजीसी फौजदारी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की. आरोपी वर्तमान समय में जेल में बंद है.

देहरादून में कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई सजा: अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी होटल मैनेजर को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. बता दें कि 17 फरवरी 2023 को एक किशोरी दिल्ली से पढ़ाई के दबाव से परेशान होकर हरिद्वार आई और इसके बाद ऋषिकेश चली गई थी. ऋषिकेश में वह होटल की तलाश कर रही थी और एक होटल में गई.

जहां उसे 500 रुपए में कमरा बताया गया और किशोरी ने कमरा ले लिया. रात में करीब 11 बजे होटल का मैनेजर कमरे में आया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. उसके बाद किशोरी अगले दिन होटल से अपने घर दिल्ली चली गई और आपबीती अपने परिजनों को बताई. उसके बाद परिजनों ने 19 फरवरी 2023 को थाना ऋषिकेश में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अरेस्ट किया और मुकदमे की चार्जशीट अदालत में दाखिल की.

पढ़ें-नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को जिला न्यायालय से लगा झटका, अग्रिम जमानत याचिका को किया निस्तारित

पिथौरागढ़: विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 1.20 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि मामला वर्ष 2019 का है जिला मुख्यालय के नजदीक सिलौली निवासी शिक्षा विभाग में बाबू पद पर तैनात व्यक्ति किराए के मकान में रहता था.इस दौरान पास की रहने वाली एक नाबालिग को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया. आरोपी पीड़िता को धमकाते हुए उसको ब्लैकमेल कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई.पीड़िता के बीमार होने पर परिजनों को मामले का पता चलने के बाद उन्होंने आरोपी के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी.

पूरे मामले में पिथौरागढ़ पुलिस आरोपी के खिलाफ आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया. जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था. विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने रिपोर्ट में सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिक्षा विभाग के कर्मचारी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. धारा 506 के तहत सात वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. उन्होंने जुर्माने की राशि से 1.10 लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. मामले की पैरवी डीजीसी फौजदारी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की. आरोपी वर्तमान समय में जेल में बंद है.

देहरादून में कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई सजा: अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी होटल मैनेजर को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. बता दें कि 17 फरवरी 2023 को एक किशोरी दिल्ली से पढ़ाई के दबाव से परेशान होकर हरिद्वार आई और इसके बाद ऋषिकेश चली गई थी. ऋषिकेश में वह होटल की तलाश कर रही थी और एक होटल में गई.

जहां उसे 500 रुपए में कमरा बताया गया और किशोरी ने कमरा ले लिया. रात में करीब 11 बजे होटल का मैनेजर कमरे में आया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. उसके बाद किशोरी अगले दिन होटल से अपने घर दिल्ली चली गई और आपबीती अपने परिजनों को बताई. उसके बाद परिजनों ने 19 फरवरी 2023 को थाना ऋषिकेश में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अरेस्ट किया और मुकदमे की चार्जशीट अदालत में दाखिल की.

पढ़ें-नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को जिला न्यायालय से लगा झटका, अग्रिम जमानत याचिका को किया निस्तारित

Last Updated : Sep 8, 2024, 8:50 AM IST
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