पिथौरागढ़: नाबालिग लड़की से शादी और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को पांच वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगा.
नाबालिग से शादी के बनाया जबरन संबंध:नगर क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी ने 6 सितंबर 2023 को पुलिस में तहरीर दी. किशोरी ने तहरीर में बताया कि साल 2022 में दोगुने से अधिक उम्र के धारचूला क्षेत्र निवासी व्यक्ति के साथ उसका जबरन विवाह कर दिया गया. विवाह के तुरंत बाद किशोरी के एक रिश्तेदार की शिकायत पर यह मामला सामने आया तो पुलिस ने दूल्हे और पीड़ित किशोरी के पिता के खिलाफ बाल विवाह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. करीब चार-पांच माह बाद आरोपी जमानत पाकर जेल से बाहर आ गया.