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नाबालिग से शादी और रेप के दोषी को 20 साल की जेल, 50 हजार का जुर्माना - RAPE ACCUSED SENTENCED

कोर्ट ने नाबालिग से शादी और जबरन संबंध बनाने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर अर्थदंड भी लगाया.

Pithoragarh POCSO case
कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा (Photo-ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 6 hours ago

पिथौरागढ़: नाबालिग लड़की से शादी और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को पांच वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगा.

नाबालिग से शादी के बनाया जबरन संबंध:नगर क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी ने 6 सितंबर 2023 को पुलिस में तहरीर दी. किशोरी ने तहरीर में बताया कि साल 2022 में दोगुने से अधिक उम्र के धारचूला क्षेत्र निवासी व्यक्ति के साथ उसका जबरन विवाह कर दिया गया. विवाह के तुरंत बाद किशोरी के एक रिश्तेदार की शिकायत पर यह मामला सामने आया तो पुलिस ने दूल्हे और पीड़ित किशोरी के पिता के खिलाफ बाल विवाह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. करीब चार-पांच माह बाद आरोपी जमानत पाकर जेल से बाहर आ गया.

कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर सुनाई सख्त सजा:इसके बाद आरोपी ने नाबालिग को बहाने से जिला मुख्यालय बुलाया और एक कमरे में जबरन उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया. तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. मामला जिला न्यायालय में चला. विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पति को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर ₹50 हजार का जुर्माना लगाया है. पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की.

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