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पिथौरागढ़: धोखाधड़ी के मामले में महिला पोस्टमास्टर को तीन और पति को दो साल की सजा - POSTMASTER FRAUD CASE

कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई करते हुए पति और पत्नी को सजा सुनाई. मामला पोस्टऑफिस में गबन से जुड़ा हुआ है.

Pithoragarh Post Office Fraud
धोखाधड़ी के मामले में पति और पत्नी को सजा (Photo-ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 21, 2024, 8:40 AM IST

पिथौरागढ़: न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज जूनियर डिविजन रजनीश मोहन की अदालत ने धोखाधड़ी के दोषी पत्नी को तीन और पति को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि 28 जुलाई 2022 को थाना गंगोलीहाट में राकेश सिंह ने तहरीर दी. तहरीर अनुसार गायत्री देवी दशौनी पाताल भुवनेश्वर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत थी. उसका पति भी क्षेत्र में एजेंट का कार्य करता था. इस दौरान दोनों ने स्थानीय लोगों से आरडी, एफडी और पीएलआई जैसी योजनाओं में पैसे जमा कराए और समय अवधि पूरी होने के बाद भी उन पैसों को वापस नहीं किया.

पुलिस के जांच पड़ताल में सामने आया कि महिला पोस्टमास्टर और उसके पति द्वारा कई लोगों से करीब 32 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है.तहरीर पर पुलिस ने जांच की इस पर दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 / 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र गंगोलीहाट न्यायालय में पेश किया था. पुलिस ने पूरे मामले में महिला पोस्टमास्टर और उसके पति को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया था, तब से मामला न्यायालय में चल रहा था.

न्यायिक मजिस्ट्रेट/ जूनियर डिविजन रजनीश मोहन की अदालत ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और साक्ष्यों गवाहों के आधार पर आरोपी महिला पोस्टमास्टर गायत्री देवी को तीन साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया, जबकि उसके पति कल्याण सिंह को दो वर्ष का कठोर कारावास और छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी.

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