रुद्रपुरःजिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने पत्नी का दहेज के लिए उत्पीड़न, मारपीट करने एवं आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले दोषी पति को 8 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा कोर्ट के समक्ष 11 गवाह पेश किए गए हैं.
मामले के मुताबिक, 13 सितंबर 2018 को निखिल बढ़ई निवासी अशोकनगर मानपुर ओझा, बिलासपुर यूपी ने उधमसिंह नगर के ट्रांजिट कैंप थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसकी बहन संगीता की शादी करीब 6 साल पहले शिवनगर थाना ट्रांजिट कैंप निवासी विवेक राय के साथ हुई थी. शादी के कुछ माह बाद ही बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. एक बार बहन ने अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. तभी से पति और अधिक शारीरिक व मानसिक यातनाएं देने लगा.