उत्तराखंड

uttarakhand

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 4 hours ago

ETV Bharat / state

पत्नी ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर किया था सुसाइड, कोर्ट ने पति को सुनाई 8 साल की सजा - Court Found Husband Guilty

Husband Found Guilty in Wife Suicide दहेज को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पति को कोर्ट ने 8 साल कठोर कारावास और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

Husband Found Guilty in Wife Suicide
कोर्ट ने पति को सुनाई 8 साल कठोर कारावास की सजा (FILE PHOTO ETV Bharat)

रुद्रपुरःजिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने पत्नी का दहेज के लिए उत्पीड़न, मारपीट करने एवं आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले दोषी पति को 8 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा कोर्ट के समक्ष 11 गवाह पेश किए गए हैं.

मामले के मुताबिक, 13 सितंबर 2018 को निखिल बढ़ई निवासी अशोकनगर मानपुर ओझा, बिलासपुर यूपी ने उधमसिंह नगर के ट्रांजिट कैंप थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसकी बहन संगीता की शादी करीब 6 साल पहले शिवनगर थाना ट्रांजिट कैंप निवासी विवेक राय के साथ हुई थी. शादी के कुछ माह बाद ही बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. एक बार बहन ने अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. तभी से पति और अधिक शारीरिक व मानसिक यातनाएं देने लगा.

इसी बीच 12 सितंबर 2018 को बहन के पड़ोसी ने फोन कर बताया कि तुम्हारी बहन के साथ कुछ अनहोनी घटित हुई है. जब वह बहन के ससुराल पहुंचा तो बहन की मौत (आत्महत्या) हो चुकी थी. जिसके बाद मृतका के भाई ने जीजा पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया था. थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. साथ ही मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी.

मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता नंदन सिंह धामी ने कोर्ट में 11 गवाह पेश किए. दोनों पक्षों की जिरह सुनने व तथ्यों का परीक्षण करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पति विवेक राय को ठहराते हुए आठ साल कठोर कारावास और 15 हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ेंः

ABOUT THE AUTHOR

...view details