देहरादून:उत्तराखंडबेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार की मुश्किलें बढ़ सकती है. उन्हें हिंसक आंदोलन करना और लोगों को उकसाने में शामिल होना भारी पड़ सकता है. घंटाघर में बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन के दौरान दर्ज मुकदमे में बॉबी पंवार और उनके साथियों को कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी, लेकिन देहरादून पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट ने सशर्त जमानत का उल्लंघन करने पर बॉबी पंवार को नोटिस जारी किया है. इतना ही नहीं आगामी 14 नवंबर को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में पेश होने को कहा है.
देहरादून में हुई पत्थरबाजी और लाठीचार्ज:बता दें कि 9 फरवरी 2023 को देहरादून के गांधी पार्क के बाहर और राजपुर रोड पर घंटाघर तक भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया था. जिसमें एक तरफ लाठीचार्ज हुआ तो दूसरी तरफ से पत्थरबाजी भी देखने को मिली थी. छात्रों ने यह प्रदर्शन बेरोजगार संघ के बैनर तले किया था. ऐसे में पुलिस ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था.
कोर्ट ने इन शर्तों पर बॉबी पंवार समेत अन्य लोगों दी थी जमानत:वहीं, 17 फरवरी 2023 को कोर्ट ने बॉबी पंवार समेत अन्य सशर्त जमानत दी थी. सभी 7 आरोपियों को देहरादून के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) लक्ष्मण सिंह की अदालत ने 30-30 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी. अदालत ने जमानत पाने वाले सभी 7 लोगों को निर्देश दिया कि वे किसी भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. पुलिस जांच में सहयोग करेंगे और किसी भी हिंसक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे.
बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन में भाग लेने पर लगा है प्रतिबंध:अदालत ने उन्हें ये भी निर्देश दिया था कि वे किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. अदालत की ओर से रखी गई एक और शर्त ये भी है कि आरोपी किसी भी तरह की धमकी देने वाली गतिविधि में शामिल नहीं होंगे. इतना ही नहीं कोर्ट ने जमानत प्राप्त आरोपियों पर बिना पूर्व अनुमति के किसी भी धरना-प्रदर्शन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है.