लखनऊ: विद्युत नियामक आयोग विनियामवली-2019 के अनुसार उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन सम्बन्धी, खराब मीटर बदलवाने, बिल ठीक कराने, आपूर्ति में बाधा दूर करने, अस्थाई कनेक्शन लेने, भार वृद्धि कराने, खराब वोल्टेज मिलने जैसी शिकायतों को दूर करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है. समय सीमा में उपभोक्ताओं को सेवा न मिलने पर उन्हें मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है. उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए मुआवजा कानून तो लागू कर रखा है लेकिन आज तक उपभोक्ताओं को मिला एक धेला भी नहीं है. 23 तरह की शिकायतों पर मुआवजा मिलने का प्रावधान होने पर उपभोक्ताओं के क्लेम के बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है.
पॉवर कारपोरेशन की तरफ से कनेक्शन की जो अवधि निर्धारित की गई है, उस अवधि में अगर उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो तत्काल उन्हें मुआवजे के लिए क्लेम करना चाहिए. अन्य कई मामलों में मुआवजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन विभाग ने प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई है जिससे लोग मुआवजा मांग ही न पाएं. 19 12 पर शिकायत करने के बाद झूठ ही शिकायतों का निस्तारण कर दिया जाता है. जिससे मुआवजा देना ही न पड़े. यही वजह है कि लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है. -अवधेश कुमार वर्मा, अध्यक्ष- उपभोक्ता परिषद |
मुआवजा पाने की ये है प्रक्रिया
मुआवजे की इस व्यवस्था में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को कस्टमर केयर सेन्टर के टोल फ्री नंबर 1912 के माध्यम से आवेदन करना व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है. इस व्यवस्था के तहत किसी भी समस्या व सेवा के लिए उपभोक्ता को टोल फ्री नम्बर पर अपनी शिकायत पंजीकृत कराना होता है. तय समय सीमा के अन्तर्गत सेवा प्राप्त न होने पर वह फिर से टोल फ्री नम्बर पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा, जिसके बाद उसे एक नम्बर आवंटित किया जाता है और उसका क्षतिपूर्ति का दावा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता वितरण खण्ड के पास ऑनलाइन माध्यम से पहुंच जाता है. पड़ताल के बाद दावा सही होने पर क्षतिपूर्ति की राशि उपभोक्ता के आगामी बिल में समयोजित कर दिए जाने का नियम है, जो अलग से बिल पर दिखने की व्यवस्था है. दावा किये जाने की तिथि से एक माह तक उपभोक्ता का कोई बकाया होने पर क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलेगी. इस नियमावली के लागू हो जाने के बाद तय अवधि में बिजली सम्बन्धी समस्या के दूर न होने पर उपभोक्ता बिजली कम्पनियों से मुआवजा ले सकेंगे.
60 दिनों में मुआवजा मिलने का प्रावधान
उपभोक्ता अपनी शिकायत बिजली कम्पनियों के कस्टमर केयर सेन्टर में या टोल फ्री नम्बर 1912 पर करेगा और अगर तय समय में समस्या दूर नहीं होती है तो उपभोक्ता को टोल फ्री नम्बर 1912 के माध्यम से मुआवजे की मांग भी करनी पड़ेगी. बिजली सम्बन्धी किसी भी सेवा में कमी के सम्बन्ध में तय मुआवजा अधिकतम 60 दिनों में उपभोक्ता को प्राप्त होने का प्रावधान है. किसी भी उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष में दी गयी फिक्स डिमांड चार्ज का अधिकतम 30 प्रतिशत मुआवजा प्राप्त होगा.