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मोहन यादव कैबिनेट का फैसला, गौवंश तस्करों की गाड़ी होगी जब्त, मध्य प्रदेश में कुलपति बने कुलगुरु - CM Mohan Cabinet Meeting

सोमवार को सीएम मोहन यादव के कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. जहां गोवंश की तस्करी मामले में अब वाहन भी राजसात होगा. साथ ही खुले नलकूप में हो रही घटनाओं पर अकुंश लगाने सरकार ने रोकथाम विधेयक 2024 का अनुमोदन कर दिया.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 1, 2024, 5:04 PM IST

Updated : Jul 1, 2024, 6:24 PM IST

CM MOHAN CABINET MEETING
मोहन कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले (ETV Bharat)

भोपाल। मध्य प्रदेश में गोवंश की तस्करी करते पकड़े जाने पर अब वाहन भी राजसात होगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का अनुमोदन कर दिया गया. इस अधिनियम के तहत कलेक्टरों को वाहन राजसात करने के अधिकार दे दिए गए हैं. अभी तक सिर्फ गोवंश तस्करी के मामलों में गोवंश को ही जब्त किया जाता था. उधर कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश मंत्री वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक 2024 का अनुमोदन कर दिया गया. इसमें मंत्री वेतन भत्तों पर लगने वाला टेक्स खुद भरेंगे. उधर मंत्रियों के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी वेतन भत्तों पर लगने वाला इनकम टेक्स खुद ही भरने का निर्णय लिया है. उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दे दी है.

कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर हरी झंडी

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री चैंबर में कैबिनेट की बैठक की गई. कैबिनेट की बैठक में कई विधेयकों को अनुमोदन दे दिया गया.

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम विधेयक 2024 का अनुमोदन कर दिया गया. इस विधेयक में नलकूप खनन के बाद उन्हें खुला छोड़े जाने पर जिम्मेदारी तय की गई है. सरकार के प्रवक्ता कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अभी तक नलकूप खनन खुले छोड़े जाने पर इस पर जिम्मेदारी तय नहीं थी, लेकिन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि खुदाई करने वाली खनन एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि उसे ठीक से बंद करे. जिस भूमि पर खनन हुआ है, उस भूमि मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह खुला न रहे. यदि उसने नलकूप बंद नहीं किया तो उस पर भी कार्रवाई होगी. इस तरह का नियम बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा.

कैबिनेट की बैठक में एमपी मंत्री वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक 2024 और मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का अनुमोदन कर दिया गया.

कैबिनेट में तय किया गया है कि लघु वनोपज से राज्य सरकार को होने वाली आय का उपयोग आदिवासी क्षेत्र के विकास में ही किया जाएगा.

मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय के कुलपति अब कुलगुरु कहे जाएंगे. इस संबंध में लाए गए विधेयक को कैबिनेट द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है.

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वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग 107 करोड़ में सुधरेगी

वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग में दो बार आगजनी होने के बाद अब राज्य सरकार इसकी मरम्मत करने जा रही है. वल्लभ भवन की एनेक्सी वीबी-1 का रिनोवेशन कराया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. रिनोवेशन पर 107 करोड़ रुपए खर्च होंगे. संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बिल्डिंग में दो बार आग लग चुकी है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हो इसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार इसका रिनोवेशन होगा. इसके तहत वल्लभ भवन की एनेक्सी की पूरी बिजली फिटिंग का काम होगा. साथ ही इसे नए सिरे से संवारा जाएगा.

Last Updated : Jul 1, 2024, 6:24 PM IST

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