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ED के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 23 अक्टूबर को - Kejriwal plea against ED summons - KEJRIWAL PLEA AGAINST ED SUMMONS

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ED के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में 23 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सोमवार को हुई सुनवाई में ED ने कहा कि अब इस याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (@ArvindKejriwal)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 9, 2024, 10:14 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती देन वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने ये आदेश दिया. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अब इस याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को ही गिरफ्तार हो चुके हैं और हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. दरअसल, 21 मार्च की गिरफ्तारी के पहले ही अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

केजरीवाल ने ईडी की ओर से जारी 9वें समन के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ईडी मामले में केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत मिल चुकी है. सीबीआई के मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख चुका है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल इस घोटाले के किंगपिन हैं.

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सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. उसके पहले ईडी ने 21 मार्च की देर शाम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था. ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.

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