नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती देन वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने ये आदेश दिया. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अब इस याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को ही गिरफ्तार हो चुके हैं और हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. दरअसल, 21 मार्च की गिरफ्तारी के पहले ही अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
केजरीवाल ने ईडी की ओर से जारी 9वें समन के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ईडी मामले में केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत मिल चुकी है. सीबीआई के मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख चुका है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल इस घोटाले के किंगपिन हैं.