चित्तौड़गढ़.पॉक्सो कोर्ट ने सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक अफजल मोहम्मद शेख ने बताया कि मामला 28 मई 2021 का है. एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि उसकी शादी 20-25 साल पहले हुई थी. पति की कुछ साल पहले मौत हो गई. उसकी 14 और 12 साल की दो बेटियां हैं. इस पर उसने नाता विवाह कर लिया. आरोपी पति और महिला मजदूरी करने जाते थे. रिपोर्ट में बताया कि वह 25 मई को मजदूरी करने गई थी.
इस बीच दोपहर में उसका पति घर पहुंच गया और उसकी बड़ी बेटी को डरा धमका कर उससे दुष्कर्म किया. साथ ही इसके बारे में किसी को बताने पर गला दबाकर मारने की धमकी भी दी. शाम को जब महिला काम से घर लौटी तो उसकी बेटी ने सौतेले पिता की करतूत के बारे में बताया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 17 गवाह पेश किए गए.