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पॉक्सो कोर्ट ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

POCSO court has sentenced चित्तौड़गढ़ पॉक्सो कोर्ट ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Chittorgarh POCSO court,  POCSO court has sentenced
पॉक्सो कोर्ट ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 29, 2024, 6:49 PM IST

चित्तौड़गढ़.पॉक्सो कोर्ट ने सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक अफजल मोहम्मद शेख ने बताया कि मामला 28 मई 2021 का है. एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि उसकी शादी 20-25 साल पहले हुई थी. पति की कुछ साल पहले मौत हो गई. उसकी 14 और 12 साल की दो बेटियां हैं. इस पर उसने नाता विवाह कर लिया. आरोपी पति और महिला मजदूरी करने जाते थे. रिपोर्ट में बताया कि वह 25 मई को मजदूरी करने गई थी.

इस बीच दोपहर में उसका पति घर पहुंच गया और उसकी बड़ी बेटी को डरा धमका कर उससे दुष्कर्म किया. साथ ही इसके बारे में किसी को बताने पर गला दबाकर मारने की धमकी भी दी. शाम को जब महिला काम से घर लौटी तो उसकी बेटी ने सौतेले पिता की करतूत के बारे में बताया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 17 गवाह पेश किए गए.

पढ़ेंः 5 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय ने जुर्माना राशि अभियुक्त की ओर से जमा कराने पर उसे पीड़िता को अदा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए प्रतिकर देने की अनुशंषा की है.

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