हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर, जींद के इन दो गांवों की तहसील बदली, HSGPC के नियम में बदलाव - Haryana Cabinet Meeting
Haryana Cabinet Meeting: शुक्रवार को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई. इस मीटिंग में सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. कैबिनेट ने जींद के गांव बडनपुर और सुंदरपुरा उचाना से हटकर अब तहसील नरवाना में शामिल होने को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही कई और अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई.
चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जिला जींद के गांव बडनपुर और सुन्दरपुरा को तहसील उचाना से निकालकर तहसील नरवाना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अब इन गांवों की तहसील व उपमंडल मुख्यालय नरवाना होगा. हरियाणा मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' को भी मंजूरी दे दी है.
इस नीति के तहत राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनके पास या तो शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है या वे वर्तमान समय में कच्चे घरों में रहते हैं. शुरुआत में इस योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है. उसके बाद योजना में विस्तार किया जा सकता है.
सरकार का कहा है कि कैथल के गांव सेरधा में स्थित अमरनाथ भगत जयराम गर्ल्स कॉलेज का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने को मंजूरी दी गई. उच्च शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए और स्थानीय समुदाय की लगातार मांग को मानते हुए लिया गया है. यह संस्थान अब अपनी सभी उपलब्ध सुविधाओं के साथ राज्य सरकार के तत्वावधान में काम करेगा.
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 में संशोधन और हरियाणा जैव-ऊर्जा नीति, 2018 के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई. इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्राम साझी भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी.
पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम 1949 के तहत 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित किये गए और उक्त भूमि मूल आवंटी, हस्तान्तरितकर्ता या उनके कानूनी उत्तराधिकारी के पास खेती योग्य कब्जे रहने वाली शामलात देह के दायरे से बाहर रखा जाएगा. इस निर्णय से राज्य के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा, जो दशकों से ऐसी जमीन पर खेती कर रहे हैं.
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसले
मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत रंगला खंड तावडू जिला नूंह की 7 एकड़ 4 कनाल 7 मरला भूमि मातृधारा गोवंश रक्षण एवं संवर्धन ट्रस्ट को 1000-1500 पशुओं की गौशाला बनाने के लिए 20 वर्ष के लिए पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्ड एवं चुनाव का सीमांकन) नियम, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई.
पहले मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए 100 रुपये और 500 रुपये के भुगतान का प्रावधान था, जिसे अब हटा दिया गया है.
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई. संशोधन का उद्देश्य हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष की पात्रता मानदंडों में परिवर्तन करना है, ताकि राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्तियों का अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके.
एचएसजीपीसी नियम में संशोधन के अनुसार अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा ज्यूडिशियल कमीशन में चेयरमैन के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो सकेगी. इससे पहले, केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ही चेयरमैन पद पर नियुक्त करने का प्रावधान था. इसके अलावा, मौजूदा प्रावधान में चेयरमैन के लिए निर्धारित अधिकतम 65 वर्ष की आयु की सीमा को भी खत्म कर दिया गया है.