पटनाः बिहार केपटना सिविल कोर्ट परिसर में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट मामले को पटना हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन, जस्टिस आशुतोष कुमार, जस्टिस पीबी बजन्थरी, जस्टिस विपुल एम पंचोली के साथ राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने घटना स्थल का जायजा लिया. इस दौरान वहां मौजूद वकीलों से घटना की जानकारी ली.
मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपएः बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने मृत परिवार के परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है. राज्य सरकार से मृत के परिजनों को 50 लाख रुपये और कम से कम वर्ग-3 की सरकारी नोकरी देने की मांग भी की गई है. इसके साथ जख्मी को मुफ़्त चिकित्सा मुहैया कराने की भी मांग की गई है.
राज्य बार काउंसिल करेगा आर्थिक मददः इन्होंने कहा कि घटना सरकारी लापरवाही का नतीजा है इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उक्त मामले में क्षतिपूर्ति करे. राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने भी मृत के परिजन को एक लाख रुपए और घायलों को 50- 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है.