बिलासपुर :छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी और एसीबी की एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है.इसके लिए अनिल टूटेजा,अनवर ढेबर समेत दूसरे आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट में इसे लेकर क्रिमिनल मिस्लेनियस पिटीशन पर सुनवाई चली. मामले में लंबी बहस के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला, ईडी एसीबी की नई एफआईआर को निरस्त करने की मांग - Chhattisgarh liquor scam
Chhattisgarh liquor scam case बिलासपुर हाईकोर्ट में शराब घोटाले के आरोपियों ने ईडी और एसीबी की नई एफआईआर को लेकर याचिका दायर की है.जिसमें एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है.इस मामले में हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई.जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. Anwar Dhebar Anil Tuteja Demand to cancel ED ACB new FIR
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Jul 11, 2024, 5:11 PM IST
नई एफआईआर को लेकर दर्ज कराई आपत्ति :शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईडी ने अनिल टुटेजा , यश टुटेजा , अनवर ढेबर , विधु गुप्ता , निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ये सभी पहले से ही रायपुर सेन्ट्रल जेल मे निरुद्ध हैं. अपने खिलाफ किए गए नए एफआईआर को निरस्त करने की मांग लेकर सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया. मामले में बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डीबी में सुबह से बहस शुरू हुई.
क्या दिया गया है याचिका में तर्क :सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा, कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जब एफआईआर क्वेश कर दी थी, तब पुराने तथ्यों और आधारों पर ही फिर एफआईआर दर्ज करना वैधानिक नहीं है. मामले में नए सिरे से जांच किए जाने के बाद ही यह कार्रवाई हो सकती थी. मामले में सभी पक्षों के तर्कों और बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट की डीबी ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है.