छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

बिलासपुर हाईकोर्ट ने कब्जा हटाने की कार्रवाई पर लगाई रोक, सोमवार को फिर होगी सुनवाई

छ्त्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगर निगम बिलासपुर के प्रस्तावित कब्जा हटाने की कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगाते हुए सोमवार को सुनवाई निर्धारित की है.

Chhattisgarh High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 10, 2024, 9:31 AM IST

बिलासपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने नगर निगम बिलासपुर की प्रस्तावित कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर शनिवार को सुनवाई की. इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक नगर निगम बिलासपुर के किसी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सोमवार को नियमित बेंच में सुनवाई निर्धारित की है.

कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक : इस याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच ने शनिवार को सुनवाई की. बिलासपुर हाईकोर्ट ने नगर निगम बिलासपुर को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया गया कि दिनांक 21 मार्च 2024 को जारी पत्र के अनुसार, आवंटन से संबंधित कोई दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है, तो उसे सुनवाई की अगली तारीख को कोर्ट में पेश करें. इस दौरान बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि नगर निगम बिलासपुर अभी इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्रवाई न करे. वहीं सोमवार 11 नवंबर 2024 को इस मामले की अगली सुनवाई नियमित बेंच में निर्धारित की गई है.

बिलासपुर के शनिचरी का है मामला : यह पूरा केस बिलासपुर के शनिचरी बाजार का है. यहां चितपाल सिंह वालिया कई सालों से एक दुकान चला रहे हैं. 8 नवंबर शुक्रवार शाम 6 बजे नगर निगम बिलासपुर ने उन्हें नोटिस जारी किया, जिसमें बिना अनुज्ञा के निर्माण करने और जमीन खाली करने को कहा गया था. साथ ही ऐसा नहीं करने पर नगर निगम बिलासपुर द्वारा कार्रवाई कर निर्माण को हटाने की बात कही गई थी. नोटिस मिलने पर याचिकाकर्ता ने अर्जेंट हियरिंग का अनुरोध कर याचिका पेश किया.

बलरामपुर में गोपाष्टमी गोवर्धन पूजा, यूपी से आए बाबा का कमाल देख लोग हुए हैरान
दंतैल हाथियों की दस्तक से चिरमिरी में हड़कंप, वन विभाग ने जंगल की ओर खदेड़ा
उत्तर बस्तर कांकेर में जंगल वॉरफेयर कॉलेज, देश के यंग जेनरेशन को मिल रही फ्री ट्रेनिंग

ABOUT THE AUTHOR

...view details