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चुनाव याचिका पर विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट का नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला ?

notice to MLA Devendra Yadav कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है. पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका पर हाईकोर्ट ने देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया है. Chhattisgarh High Court

notice to MLA Devendra Yadav
विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट का नोटिस

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 7, 2024, 6:32 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस चुनाव याचिका पर इश्यू हुआ है. जिसमें देवेंद्र यादव पर अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी को छुपाने का आरोप लगाया गया था. पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में यह याचिका लगाई थी. इस याचिका में यह कहा गया था कि देवेंद्र यादव ने जानकारी छिपा कर आम जनता से धोखा किया है.

चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग: प्रेम प्रकाश पांडेय ने विधायक देवेंद्र यादव के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग याचिका के जरिए की थी. इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर हाईकोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव से चुनाव की याचिका को लेकर नोटिस जारी किया है. याचिका भाजपा उम्मीदवार प्रेम प्रकाश पांडेय ने वकील शैलेन्द्र शुक्ला के जरिए दायर की थी. इस याचिका में देवेंद्र यादव के निर्वाचन आयोग को दिए हलफनामे में संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपराधिक मामले छिपाने के आधार पर चुनौती दी गई. याचिकाकर्ता प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ निर्मल शुक्ला ने पैरवी की. वकील ने तर्क दिया कि आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी को दबाया जाना जनप्रतिनिधि कानून 1951 का उल्लंघन हैं. जिससे उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध हो जाता है. सुनवाई के बाद जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है.

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद लगातार हाईकोर्ट में चुनाव संबंधी याचिका दायर हो रही है. इस तरह के कई मामलों में जानकारी छिपाने का आरोप लग रहा है. इससे पहले भी पत्थलगांव और जैजैपुर विधानसभा चुनाव को लेकर याचिका दायर की गई थी.

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