छपराःबिहार के छपरामें जुलाई 2024 में हुए हत्याकांड में कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया. जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में दो दोषियों रोशन उर्फ सुधांशु कुमार और अंकित कुमार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया. वहीं धारा 109(1) में 6 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ 10 हजार का अर्थदंड लगाया.
बीएनएस के तहत पहली सजाः देश में आईपीसी की जगह बीएनएस लागू होने के बाद छपरा में ये पहला केस है जिसमें ये सजा सुनाई गयी है. दोनों दोषियों को 329(4)के अंतर्गत भी 6 माह की सजा के साथ-साथ 5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया. तीनों धाराओं में जुर्माने की रकम नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने, 3 महीने और महीने के कारावास भुगतने की सजा सुनाई गयी.
जस्टिस पुनीत कुमार गर्ग ने सुनाई सजाः जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 133/24 सत्रवाद संख्या 693/ 24 के तिहरे हत्याकांड में दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयानों के आधार पर सजा का एलान किया. सबसे बड़ी बात कि 48 दिनों के अंदर ही कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए सजा का एलान कर दिया.
''इस केस में समय से पहले अनुसंधान की कार्रवाई पूरी कर ली गई. नए कानून के तहत आज यह देश का पहला मामला बनने जा रहा है, जिसमें कोर्ट और पुलिस की मदद से आरोपियों को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई.''- डॉ. कुमार आशीष, पुलिस अधीक्षक, सारण