शिमला:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. न्यायाधीश रंजन शर्मा ने राकेश शर्मा और आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों प्रार्थियों को आदेश दिए कि वह 15 मार्च को बालूगंज पुलिस थाना के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करें और जांच कार्य में सहयोग दें.
कांग्रेस बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बाद से प्रदेश की राजनीति गरम है. वहीं, याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 171 ए, 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.