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अब राहुल गांधी के खिलाफ संभल की कोर्ट में वाद दायर, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग, जानिए क्यों? - RAHUL GANDHI

हिंदूवादी नेता ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ दायर की है ये याचिका, कहा-कांग्रेस सांसद के भाषण से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं

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संभल में राहुल के खिलाफ परिवाद दाखिल. (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 23, 2025, 4:22 PM IST

संभल: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अब संभल की जिला अदालत में याचिका दायर की गई है. हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल की ओर से दायर याचिका में राहुल गांधी पर देशद्रोह के तहत FIR कराए जाने की मांग की गई है.

हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता की ओर से चंदौसी की जिला अदालत की MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर याचिका दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान एक बयान दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से नहीं बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ से भी है. जिससे उसकी भावनाएं आहत हुई हैं.

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी दिए बयान में उन्होंने संविधान की मूल भावना को आहत किया है. उनके बयान से देश में असंतोष है. उन्होंने कहा कि सिमरन गुप्ता की ओर से ACJM की MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर किया है. जिसमें उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है.

सिमरन गुप्ता ने कहा कि 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन हुआ था. उसमें राहुल गांधी ने बयान दिया था कि हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से नहीं है, बल्कि इंडिया से है. सिमरन ने कहा कि राहुल गांधी की फितरत हमेशा आतंकवादियों और देशद्रोहियों का साथ देने की रही है. वह हमेशा हिंदुओं के लिए और देश के खिलाफ बोलते हैं. राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत बाद दायर किया है. इसके पहले 18 जनवरी को डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के अलावा संभल डीएम और एसपी को कंप्लेंट की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और उन्हें नंबर भी मिल गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार हैं.

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