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ज्ञानवापी वुजूखाने के ASI सर्वे पर सुनवाई अब 15 अप्रैल को होगी - GYANVAPI CONTROVERSY

हाईकोर्ट ने पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख 17 फरवरी को को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च की तारीख लगाई थी

ज्ञानवापी परिसर
ज्ञानवापी परिसर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 24, 2025, 8:46 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग आकृति के अलावा वजूखाने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे की मांग वाली निगरानी याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख लगाई है. सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह का समय निर्धारित किया है. इसे ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट में सुनवाई की तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है.

पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने वाली राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि कोर्ट में सोमवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट मामले में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सुनवाई करेगा. एडवोकेट सौरभ तिवारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने गत 12 दिसंबर को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता को लेकर हुई सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश से अदालतों को सर्वेक्षण के निर्देश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश करने से रोक दिया था.

गौरतलब है कि राखी सिंह की सिविल पुनरीक्षण याचिका के साथ समान राहत की मांग करने वाली ज्ञानवापी से संबंधित एक और याचिका 1991 के स्वयंभू लार्ड आदि विशेश्वर की एकसाथ सुनवाई हो रही है. हाईकोर्ट नें गत 18 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख 17 फरवरी को को ध्यान में रखते हुए यहां 24 मार्च की तारीख लगाई थी.

इसे भी पढ़ें-ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित, अब 24 फरवरी को अगली तारीख

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग आकृति के अलावा वजूखाने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे की मांग वाली निगरानी याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख लगाई है. सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह का समय निर्धारित किया है. इसे ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट में सुनवाई की तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है.

पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने वाली राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि कोर्ट में सोमवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट मामले में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सुनवाई करेगा. एडवोकेट सौरभ तिवारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने गत 12 दिसंबर को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता को लेकर हुई सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश से अदालतों को सर्वेक्षण के निर्देश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश करने से रोक दिया था.

गौरतलब है कि राखी सिंह की सिविल पुनरीक्षण याचिका के साथ समान राहत की मांग करने वाली ज्ञानवापी से संबंधित एक और याचिका 1991 के स्वयंभू लार्ड आदि विशेश्वर की एकसाथ सुनवाई हो रही है. हाईकोर्ट नें गत 18 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख 17 फरवरी को को ध्यान में रखते हुए यहां 24 मार्च की तारीख लगाई थी.

इसे भी पढ़ें-ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित, अब 24 फरवरी को अगली तारीख

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