नई दिल्ली:दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिव्यांग लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है. आयोग ने ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के तहत लगाई गई पाबंदियों में ढील देने का ऐलान किया है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities, PwDs) को अपने अनुकूलित वाहनों को चलाने की अनुमति मिलेगी, चाहे वे बीएस-IV डीजल या बीएस-III पेट्रोल वाहन हों.
पाबंदियों में ढील का कारणःयह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रैप-4 उपाय 2 दिसंबर तक स्कूलों को छोड़कर लागू रहेंगे. जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि 2 दिसंबर के दौरान सीएक्यूएम ग्रैप पाबंदियों में ढील देने पर एक समीक्षा बैठक करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्कूलों को छोड़कर सभी ग्रैप-4 उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे. आयोग इस समीक्षा बैठक में ग्रैप-4 से ग्रैप-3 या ग्रैप-2 में जाने के सुझाव पर विचार करेगा. यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी उपायों में बदलाव संभव है और ग्रैप-3 और ग्रैप-2 के उपायों का संयोजन भी किया जा सकता है.