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दिल्ली-NCR के हवा में सुधार के बाद हटी GRAP-3 की पाबंदियां, इन चीजों से हटा बैन - GRAP 3 REVOKED IN DELHI NCR

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी है.

दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप-3 हटाया गया
दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप-3 हटाया गया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 5, 2025, 10:23 PM IST

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में GRAP-3 को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है. हालांकि, GRAP के स्टेज-1 और स्टेज-2 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी.

वायु गुणवत्ता में सुधार और GRAP-3 हटाने का कारण: IMD (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) और IITM (भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान) की रिपोर्ट के अनुसार, अनुकूल मौसम और तेज हवा की गति से दिल्ली-एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार सुधार कर रहा है. शनिवार शाम 4 बजे और 5 बजे AQI क्रमशः 339 और 335 दर्ज किया गया. यह स्तर GRAP-3 लागू करने की सीमा 350 से नीचे है. मौसम विभाग ने आगे भी AQI में गिरावट का पूर्वानुमान जताया है. इसी को ध्यान में रखते हुए GRAP-3 को हटाने का फैसला लिया गया.

GRAP-3 के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां: ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP-3 लागू होने पर निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों पर सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं, इसमें शामिल हैं....

  • खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, बोरिंग और ड्रिलिंग.
  • सभी प्रकार के विध्वंस कार्य. सड़क निर्माण और बड़ी मरम्मत.
  • ईट/चिनाई कार्य और प्रमुख वेल्डिंग.
  • ओपन ट्रेंच सिस्टम से सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग का काम.
  • धूल पैदा करने वाली सामग्रियों जैसे सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि का स्थानांतरण.
  • कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही.
  • विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन.

GRAP-3 में नागरिकों को दी गई थी ये सलाह: GRAP-3 के तहत प्रदूषण कम करने के लिए नागरिकों को सलाह दी गई थी कि वे छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल चलें. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. दफ्तरों से अनुमति मिलने पर वर्क फ्रॉम होम का विकल्प अपनाएं.

GRAP-1 और GRAP-2 की पाबंदियां रहेंगी लागू: GRAP-3 को हटा लिया गया है, लेकिन GRAP-1 और GRAP-2 की पाबंदियां अब भी लागू रहेंगी. इन पाबंदियों के तहत प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर निगरानी रखी जाएगी और कड़े नियम लागू किए जाएंगे. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे GRAP-1 और GRAP-2 को सख्ती से लागू करें, ताकि वायु गुणवत्ता के स्तर में गिरावट न हो.

आयोग ने की नागरिकों से अपील: CAQM ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहयोग करें. आयोग ने कहा कि सर्दियों के मौसम में मौसम की अनिश्चितता के कारण वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ सकती है. ऐसे में नागरिकों को निर्देशों का पालन करना चाहिए और प्रदूषण कम करने वाले उपाय अपनाने चाहिए. आयोग ने ये भी कहा है कि यदि वायु गुणवत्ता फिर से खराब होती है, तो GRAP-3 की पाबंदियां दोबारा लागू की जा सकती है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली-NCR में प्रदूषण की मार, GRAP तीन फिर से हुआ लागू, इन कामों पर रहेगी रोक
  2. दिल्ली एनसीआर में हटाई गई ग्रैप-3 की पाबंदियां, आयोग ने लोगों से की ये अपील
  3. दिल्ली-NCR के हवा में सुधार के बाद हटी GRAP-4 की पाबंदियां, इन चीजों से हटा बैन

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में GRAP-3 को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है. हालांकि, GRAP के स्टेज-1 और स्टेज-2 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी.

वायु गुणवत्ता में सुधार और GRAP-3 हटाने का कारण: IMD (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) और IITM (भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान) की रिपोर्ट के अनुसार, अनुकूल मौसम और तेज हवा की गति से दिल्ली-एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार सुधार कर रहा है. शनिवार शाम 4 बजे और 5 बजे AQI क्रमशः 339 और 335 दर्ज किया गया. यह स्तर GRAP-3 लागू करने की सीमा 350 से नीचे है. मौसम विभाग ने आगे भी AQI में गिरावट का पूर्वानुमान जताया है. इसी को ध्यान में रखते हुए GRAP-3 को हटाने का फैसला लिया गया.

GRAP-3 के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां: ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP-3 लागू होने पर निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों पर सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं, इसमें शामिल हैं....

  • खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, बोरिंग और ड्रिलिंग.
  • सभी प्रकार के विध्वंस कार्य. सड़क निर्माण और बड़ी मरम्मत.
  • ईट/चिनाई कार्य और प्रमुख वेल्डिंग.
  • ओपन ट्रेंच सिस्टम से सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग का काम.
  • धूल पैदा करने वाली सामग्रियों जैसे सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि का स्थानांतरण.
  • कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही.
  • विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन.

GRAP-3 में नागरिकों को दी गई थी ये सलाह: GRAP-3 के तहत प्रदूषण कम करने के लिए नागरिकों को सलाह दी गई थी कि वे छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल चलें. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. दफ्तरों से अनुमति मिलने पर वर्क फ्रॉम होम का विकल्प अपनाएं.

GRAP-1 और GRAP-2 की पाबंदियां रहेंगी लागू: GRAP-3 को हटा लिया गया है, लेकिन GRAP-1 और GRAP-2 की पाबंदियां अब भी लागू रहेंगी. इन पाबंदियों के तहत प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर निगरानी रखी जाएगी और कड़े नियम लागू किए जाएंगे. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे GRAP-1 और GRAP-2 को सख्ती से लागू करें, ताकि वायु गुणवत्ता के स्तर में गिरावट न हो.

आयोग ने की नागरिकों से अपील: CAQM ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहयोग करें. आयोग ने कहा कि सर्दियों के मौसम में मौसम की अनिश्चितता के कारण वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ सकती है. ऐसे में नागरिकों को निर्देशों का पालन करना चाहिए और प्रदूषण कम करने वाले उपाय अपनाने चाहिए. आयोग ने ये भी कहा है कि यदि वायु गुणवत्ता फिर से खराब होती है, तो GRAP-3 की पाबंदियां दोबारा लागू की जा सकती है.

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  3. दिल्ली-NCR के हवा में सुधार के बाद हटी GRAP-4 की पाबंदियां, इन चीजों से हटा बैन
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