नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 500 करोड़ रुपये की मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी और बिजनेसमैन माधव आचार्य को जमानत दे दी. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने कहा कि आरोपी साढ़े चार महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है और निकट भविष्य में ट्रायल खत्म होने की संभावना नहीं है. कोर्ट ने कहा कि त्वरित ट्रायल किसी भी आरोपी का मौलिक अधिकार है. इस मामले में जांच अभी जारी है और जांच एजेंसी पूरक चार्जशीट दाखिल कर रही है. ऐसे में ट्रायल के निकट भविष्य में खत्म होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी चार महीने 18 दिन हिरासत में गुजार चुका है. किसी आरोपी को अनिश्चितकाल तक के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है. सुनवाई के दौरान माधव आचार्य की ओर से पेश वकील विकास पाहवा ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. उन्होंने कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो उसके मनी लॉड्रिंग के मामले में लिप्त होने की कोई संभावना नहीं है. इस मामले में जो भी साक्ष्य है वो दस्तावेजी या डिजिटल है. इससे छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है.