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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष के काठोर कारावास की सजा, लगाया हर्जाना - raping a minor

बूंदी में नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है.

20 years of rigorous imprisonment
दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष के काठोर कारावास की सजा

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 17, 2024, 7:45 AM IST

बूंदी. पॉक्सो कोर्ट की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को शनिवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 80 हजार का जुर्माना भी लगाया है. मामला 2021 का था, जब आरोपी ने एक नाबालिग को भगा कर ले गया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि 27 जुलाई 2021 को पीड़िता के पिता ने हिंडोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री रात को घर पर सो रही थी, जो रात को 11 बजे घर से कहीं निकल गई. उन्होंने आसपास तलाश किया लेकिन वह कहीं नहीं मिली. शक के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ थाने में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दी गई. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब कर लिया. अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया.

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उन्होंने कहा कि विशिष्ट न्यायाधीश सलीम बदर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने मामले में 16 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए हैं.

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