बूंदी. पॉक्सो कोर्ट की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को शनिवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 80 हजार का जुर्माना भी लगाया है. मामला 2021 का था, जब आरोपी ने एक नाबालिग को भगा कर ले गया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि 27 जुलाई 2021 को पीड़िता के पिता ने हिंडोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री रात को घर पर सो रही थी, जो रात को 11 बजे घर से कहीं निकल गई. उन्होंने आसपास तलाश किया लेकिन वह कहीं नहीं मिली. शक के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ थाने में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दी गई. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब कर लिया. अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया.