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महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट से की आरोपमुक्त करने की मांग

Rouse Avenue Court: भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में उन्हें आरोपमुक्त किए जाने की मांग की.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 6, 2024, 8:51 PM IST

नई दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. बृजभूषण शरण सिंह की ओर से इस मामले में उन्हें आरोपमुक्त करने की मांग की गई. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई कल यानि 7 जनवरी को करने का आदेश दिया.

बृजभूषण शरण सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने बृजभूषण को आरोप मुक्त कर बरी करने की मांग की. बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा था कि विदेश में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है. विदेश में हुई घटना इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है. शिकायतकर्ता की ओर से टोक्यो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान, तुर्की आदि में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है.

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उन्होंने कहा था कि देश के बाहर हुए अपराध के ट्रायल का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है क्योंकि अपराध देश और उसके बाहर भी हुआ है. ऐसे में मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेना होता है.

बता दें कि 23 जनवरी को महिला पहलवानों की ओर से ओवरसाइट कमेटी के गठन और उसकी जांच पर सवाल उठाया गया था. महिला पहलावानों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी का गठन प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट(पॉश) के प्रावधानों के अनुरुप नहीं किया गया था. उन्होंने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी आंतरिक शिकायत निवारण कमेटी नहीं है. ऐसे में ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का पर्याप्त आधार है.

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