नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी सहित दूसरे मामलों के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की मंडोली जेल में घड़ी पहनने की इजाजत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुरेश चंद्रशेखर को नोटिस जारी किया. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 को करने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान मंडोली जेल प्रशासन की ओर से पेश वकील ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर को घड़ी पहनने की इजाजत देना सुरक्षा के साथ समझौता करना होगा. ऐसा करने से दूसरे कैदी भी ऐसी याचिकाएं दायर करने लगेंगे. दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 जनवरी को सुकेश को जेल में घड़ी पहनने की इजाजत दी थी. पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को जेल प्रशासन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
जेल प्रशासन का कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कुल 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं और जेल में उसका व्यवहार संतोषजनक नहीं है. उसके खराब व्यवहार की वजह से उसे जेल के अंदर 11 बार सजा दी जा चुकी है.
बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी का मामले भी चल रहा है. सुकेश के खिलाफ एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला भी चल रहा है. इसके अलावा, सुकेश के खिलाफ रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला चल रहा है.
छापे के दौरान 16 महंगे कारें की गई थी जब्त: ED के मुताबिक, इस मामले की जांच के लिए सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे. छापे के दौरान सुकेश और उसके सहयोगियों के पास से मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा के तहत 16 महंगे कार जब्त किए गए थे. ये महंगी कारें लीना या उससे जुड़ी फर्मों के नाम पर थी. ED के मुताबिक, इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और फिर अपराध को अंजाम दिया था.
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