पटना: पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षासे संबंधित आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसकी सुनवाई की योग्यता पर राज्य सरकार और बीपीएससी को अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया.
14 फरवरी को पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई:पूर्व में आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट ने ये याचिका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इंकार करते हुए इस मामले को संबंधित हाईकोर्ट के समक्ष रखने को कहा. इसी के बाद इस जनहित याचिका को पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया.इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी 2025 को की जाएगी.
बीपीएससी को हलफनामा दायर करने का निर्देश :इसी मुद्दे पर पूर्णिया के सांसद पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 16 जनवरी 2025 को जस्टिस एएस चंदेल ने की थी. अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य और बीपीएससी को 30 जनवरी 2025 तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा ली गई परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा.