पटना: सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद रोहिणी आचार्य के नामांकन पर सवाल उठाया जा रहा है. बीजेपी नेता एसडी संजय ने आज 17 मई को प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य के नामांकन में खामिया थीं, इसके बाद भी नामांकन स्वीकृत कर लिया गया. भाजपा नेता के अनुसार रोहिणी ने तथ्यों को छुपाया है. वो भारत की नागरिक हैं की नहीं यह जांच का विषय है.
गलत जानकारी देने के आरोपः बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से जांच करने की मांग उठाई है. भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य ने नामांकन के समय जो फॉर्म भरे हैं उसमें कई त्रुटियां हैं. कई जानकारी भी गलत दी गई है. इसको लेकर बीजेपी का एक शिष्टमंडल पिछले दिनों चुनाव आयोग में जाकर मुलाकात भी किया था. लेकिन चुनाव आयोग ने काेई कार्यवाही नहीं की. रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द नहीं किया गया.
"रोहिणी आचार्य ने कई तथ्यों को छुपाया है और पूरी जानकारी नहीं दी है. हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि जो नामांकन फार्म है उसकी जांच की जाय लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया."- एसडी संजय, बीजेपी नेता
हाईकोर्ट में याचिका दायर: भाजपा नेता ने कहा कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं. कई साल से रह रही हैं. भारत के संविधान के अनुसार जो कुछ गाइडलाइन नागरिक होने के लिए जरूरी है उसका पालन भी रोहिणी नहीं करती है. इन सब मामले पर हम लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं. आज हाई कोर्ट बंद है. विशेष सुनवाई का भी आग्रह हमलोग ने किया है. हम चाहते है की रोहिणी आचार्य के नामांकन के मामले के हाई कोर्ट सुनवाई कर उचित आदेश दे.