बिलासपुर:छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले मुसाफिरों की दिक्कत को लेकर कड़ी फटकार लगाई है. बदहाल सड़क की हालत और यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान कड़ी फटकार लगाई. चीफ जस्टिस ने कहा कि ''आम आदमी कैसे स्टेशन तक आएगा ? क्या दिक्कत हो रही है और क्या करते हैं आप लोग ? जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वो करिए लेकिन मुसाफिरों को असुविधा नहीं हो इसका ध्यान रखिए''.
''क्या करते हैं आप लोग, आम आदमी कैसे आएगा'', क्यों हाई कोर्ट हुआ नाराज - BILASPUR HIGH COURT REPRIMANDED
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर रेल मंडल प्रबंधक को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Jan 18, 2025, 9:57 AM IST
हाई कोर्ट हुआ नाराज: दरअसल बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास निर्माण कार्य किया जा रहा है. निर्माण कार्य होने के चलते स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों और वहां से गुजरने वाले लोगों को दिक्कतें आ रही हैं. हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई की. स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि रेलवे स्टेशन से सटी सड़क पर निर्माण कार्य के चलते आने जाने वालों को भारी दिक्कत हो रही है. प्रदूषण अलग फैल रहा है. सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है.
हलफनामा दाखिल करने के निर्देश: सुनवाई के दौरान दूसरी रिपोर्ट में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में बताया गया. कहा गया कि प्लेटफार्म नंबर 1 पर मालगाड़ियों को जाने दिया जा रहा है, जबकी यात्री गाड़ियों को अन्य प्लेटफार्म अर्थात प्लेटफार्म नंबर 2 से 5 पर भेजा जा रहा है. हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि वर्तमान में दोनों मामले के साथ टैग किए जाएं. कोर्ट ने तथ्यों और स्थिति को देखते हुए बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए.