बलौदाबाजार: क्या ऐसा संभव है कि जिस पोस्ट पर आपने नौकरी ज्वाइन की उसी पोस्ट से आप रिटायर हो जाएं. नियमों के तहत तो ऐसा संभव नहीं है. बिलासपुर हाई कोर्ट में एक ऐसे ही केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट काफी नाराज हुआ. बिलासपुर हाई कोर्ट के जज ने कहा कि सरकारी अधिवक्ता से कहा कि ''देर ही सही पर सही जवाब तो देना होगा. ये कैसे संभव है कि कर्मचारी जिस पद पर नियुक्त हुआ है उसी पद से रिटायर हो जाए. इसे सही नहीं कहा जा सकता है.''
जिस पद पर हुए नियुक्त उसी पद से हो गए रिटायर: छत्तीसगढ़ राज्य के डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के साथ हुए अन्याय को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान बिलासपुर हाई कोर्ट के जज ने गंभीर टिप्पणी करते हुए 8 हफ्तों में जवाब मांगा है. राज्य प्रशासन को अब इस संबंध में जवाब देना है. हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को बिना किसी पदोन्नति चैनल के एक ही पद पर बनाए रखना बिल्कुल गलत है.
देरी से ही सही पर कोर्ट के सामने सही जवाब दीजिए. ये कैसे हो सकता है कि कर्मचारी जिस पद पर ज्वाइन करें उसी पद से रिटायर हो जाए. ऐसी व्यवस्था को सही नहीं ठहराया जा सकता है. :हाई कोर्ट