प्रयागराजः कानपुर के चर्चित बिकरु हत्याकांड में आरोपी चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार शर्मा की जमानत अर्जी तीसरी बार भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि मुकदमे का ट्रायल चल रहा है. अपराध की गंभीरता और याची की अपराध में भूमिका को देखते हुए फिलहाल जमानत दिए जाने का आधार नहीं है. हालांकि कोर्ट ने शर्मा को छूट दी है कि वह 6 महीने बाद ट्रायल के स्टेटस के साथ फिर से जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं. केके शर्मा की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुनवाई की. प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने जमानत अर्जी का विरोध किया. इससे पूर्व के के शर्मा की 21 सितंबर 2021 को पहली जमानत अर्जी और 12 अप्रैल 2023 को दूसरी जमानत अर्जी हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है.
याची कृष्ण कुमार के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष कहा कि याची 8 जुलाई 2020 से जेल में बंद है और अभी ट्रायल जल्द पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है. यह भी कहा गया कि जिन गवाहों के अब तक बयान हुए हैं, उनमें से किसी में भी याची की कोई भूमिका सामने नहीं आई है. किसी गवाह के बयान में यह बात नहीं आई है कि कृष्ण कुमार ने पुलिस रेड की जानकारी विकास दुबे को पहले से दे दी थी.