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व्यावसायिक वाहन चालकों और उनके परिवारवालों को मिलेगी मुफ्त चिकित्सा सुविधा, बिहार परिवहन विभाग का बड़ा फैसला

परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना-2024 लाया है. व्यावसायिक वाहन चालकों और उनके परिवार के लोगों को कई तरह के लाभ मिलेंगे.

Bihar Transport Department
परिवहन विभाग की बैठक. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 30, 2024, 10:13 PM IST

पटना: बिहार के व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. परिवहन विभाग व्यावसायिक वाहन चालकों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सीय सुविधा एवं विभिन्न बीमा का लाभ देने की तैयारी कर रही है. वाहन चालकों और उनके परिवार की सुरक्षा और कल्याण तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना-2024 लाया गया है. बहुत जल्द ही इस योजना का शुभारंभ किया जायेगा.

"इस योजना के अंतर्गत बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी आदि के चालकों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और वैकल्पिक दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा. हाल ही में कैबिनेट की बैठक से मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है."- शीला मंडल, मंत्री, परिवहन विभाग

शीला मंडल. (ETV Bharat)

वाहन चालकों की कार्य कुशलता में होगी वृद्धि: परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन चालकों का समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है. उनके जोखिम भरे उतरदायित्व एवं सड़क सुरक्षा में भूमिका को देखते हुए यह योजना उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में सहायक होगी. यह योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो वाहन चालकों और उनके परिवारों के सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करेगी.

योजना के नोडल पदाधिकारी कौन होंगेः वाहन चालक कल्याण योजना के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कमेटी गठित की जायेगी. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष, परिवहन सचिव उपाध्यक्ष तथा गृह, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, श्रम विभाग और समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव सदस्य एवं राज्य परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे. राज्य परिवहन आयुक्त राज्य स्तर पर योजना के नोडल पदाधिकारी होंगे. जिला पदाधिकारी कमेटी के अध्यक्ष होंगे.

किनका होगा पंजीकरणः इस योजना के तहत बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी आदि जैसे वाहन चलाने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों का निःशुल्क पंजीकरण कराया जायेगा. उन्हें एक विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराया जायेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन चालकों को सबसे पहले निबंधन कराना होगा. निबंधन के समय उन्हें एक फार्म दिया जाएगा, जिसमें अपने पूर्ण विवरण के साथ परिवार का ब्योरा भी देना होगा. आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में लिया जायेगा.

योजना के तहत यह भी मिलेगा लाभ
  1. प्रत्येक माह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच
  2. नेत्र जांच शिविर में नेत्र जांच एवं चश्में का वितरण
  3. विश्राम के लिए चालक शेड का निर्माण
  4. संक्रमण रोगों से बचाव हेतु जागरुकता कार्यक्रम
  5. चालकों को ई-श्रम पोर्टल में निबंधन कराया जायेगा

स्वास्थ्य बीमा का मिलेगा लाभः सभी पंजीकृत वाहन चालक एवं उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं उपचार में सहायता प्रदान करने के लिए बीमा योजना के अंतर्गत लाया जायेगा. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित किया जायेगा. इसके तहत सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का निःशुल्क इलाज संभव हो सकेगा.

दिया जायेगा प्रशिक्षणः एलएमवी चलाने वाले इच्छुक चालकों को भारी मोटर वाहन चलाने का आईडीटीआर, औरंगाबाद में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा. ताकि वे बस, ट्रक चलाकर अधिक आय प्राप्त कर सकें. इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें एच.एम.वी लाइसेंस दिया जायेगा. सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और नवीनतम यातायात नियमों और प्रौद्योगिकी से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सभी वाहन चालकों को समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा.

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