पटनाःमुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता (HRA) की वर्तमान दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई है. पटना में कार्यरत सरकारी अधिकारियों-कर्मियों को उनके मूल वेतन का 20% मकान किराया भत्ता मिलेगा. नीतीश कैबिनेट में कुल 25 एजेंडा पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी दी.
इन शहरों में मूल वेतन का 10% मकान भत्ता मिलेगाः अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल आदि शहरों में सरकारी सेवकों को मूल वेतन का 10% मकान किराया भत्ता मिलेगा. .
अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में HRA: अवर्गीकृत शहरों में कार्यरत सरकारी सेवकों को मूल वेतन का 7.50% और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कर्मियों को मूल वेतन का 5% मकान किराया भत्ता दिया जाएगा. दिल्ली और मुंबई में पदस्थापित राज्य कर्मियों को 30% की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा. यह संशोधन 1 जनवरी 2024 से लागू होगा.