राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को बड़ी राहत, एफआईआर रद्द

शिल्पा शेट्टी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत. अभिनेत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर को किया रद्द.

RAJASTHAN HIGH COURT
राजस्थान हाईकोर्ट से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को बड़ी राहत (ETV BHARAT JODHPUR)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 10 hours ago

शिल्पा शेट्टी के अधिवक्ता गोपाल सांदू (ETV BHARAT JODHPUR)

जोधपुर :राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा की एकलपीठ ने अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री शिल्पा राज कुंद्रा (शेट्टी) के खिलाफ दर्ज एससी-एसटी एक्ट से संबंधित एफआईआर में बड़ा फैसला दिया. उन्होंने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, सलमान खान के खिलाफ चूरू के कोतवाली थाने में 22 दिसंबर, 2017 को एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसमें शिल्पा शेट्टी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पाटिल, अधिवक्ता गोपाल सांदू ने अभिनेत्री का पक्ष रखा.

हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए उस शब्द की व्याख्या भी की और कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत जुर्म प्रमाणित होने के लिए किसी को ठेस पहुंचाने की नियत आवश्यक है, जो की प्रार्थी के केस में लुप्त है. हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एससी-एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करने के लिए सेक्शन व प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना अति आवश्यक है. साथ ही बिना इंक्वायरी के एससी-एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करना गैर कानूनी है.

इसे भी पढ़ें -Rajasthan: Blackbuck Killing : भजन सम्राट अनूप जलोटा ने दी सलमान खान को माफी मांगने की नसीहत

दरअसल, यह पूरा मामला एक इंटरव्यू से जुड़ा है, जिसे साल 2013 में शूट किया गया था. उसमें अभिनेता सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के दिए गए कथन के खिलाफ यह एफआईआर 2017 में चूरू के कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी, जबकि एससी-एसटी एक्ट 2015 में संशोधन हो चुका है. ऐसे में 2013 की घटना को लेकर 2017 में मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन वो एक्ट के प्रावधान के तहत भी नहीं है. ऐसे में हाईकोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद शिल्पा शेट्टी को राहत देते हुए उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details