नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गौरव गोयल ने ये आदेश देते हुए दिल्ली पुलिस से कहा कि वे बिभव कुमार के खिलाफ दाखिल चार्जशीट के पेजों की नंबरिंग कर दें. दरअसल बिभव कुमार की ओर से कहा गया था कि चार्जशीट पन्नों पर पेज नंबर नहीं दिया गया है. ऐसे में उन्हें सभी दस्तावेज पूरे हैं या नहीं, ये पता नहीं चल पा रहा है. उसके बाद कोर्ट ने पेजों पर नंबरिंग करने का आदेश दिया.
आज बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. बिभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है जो अभी लंबित है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है.