भोपाल।इन कॉलोनियों में प्लॉट लेने व मकान बनाने वालों को जरूर राहत दी गई है. इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी. हालांकि छूट उन्हें ही दी जाएगी, जो मकान बना चुके हैं. दरअसल, ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई जा रही 8 कॉलोनियों में प्लॉट की रजिस्ट्री-नामांतरण पर रोक लगाने के बाद बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों को चिह्नित करने के निर्देश कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने दिए थे.
एसडीएम ने 250 प्रकरण की बनाई रिपोर्ट
इसके बाद सभी एसडीएम ने अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी कॉलोनियों को चिह्नित करते हुए करीब 250 प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए. एसडीएम ने इन कॉलोनियों में विकास अनुमति, डायवर्जन, टीएंडसीपी की परमिशन सहित नगर निगम व पंचायत की अनुमति की जांच करने के बाद ये प्रकरण बनाए हैं. अब कलेक्टर कोर्ट से सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे. अवैध कॉलोनियों के कर्ताधर्ताओं को जवाब के साथ कॉलोनी निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे.
संपत्ति खरीदने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने यहां पर मकान बना लिए हैं या प्लॉट खरीद लिए हैं, उन्हें कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं होगी. अवैध कॉलोनियों के रिक्त प्लाटों को नीलाम करके यहां विकास कार्य कराए जाएंगे. हालांकि शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जा रही 80 फीसदी से अधिक कॉलोनियों पर रोक लगना तय है. कारण है कि यह कॉलोनियां कृषि भूमि पर बनाई जा रही हैं. कुछ लोगों ने भूमि का डायवर्जन तो करा लिया है, लेकिन टीएंडसीपी की अनुमति नहीं ली.
अगर किसान कॉलोनी बना रहा तो भी कार्रवाई
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया "अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाला कोई भी हो, सभी के खिलाफ प्रकरण बनाए जाएंगे. इसमें किसान भी शामिल हैं. अगर उनके द्वारा कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है तो कार्रवाई की जद में रहेंगे. साथ ही किसानों से अनुबंध करके कॉलोनी काटने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा.