भोपाल।कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री बिकवाने के लिए पैरेंट्स पर दबाव बनाया तो कड़ी कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि निजी स्कूल पैरेंट्स पर दबाव बनाते हैं कि दुकान विशेष से किताब-कॉपी, यूनिफॉर्म, बैग इत्यादि सामग्री खरीदें. कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि यदि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर दबाव बनाता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्रवाई की जाएगी.
कक्षावार पुस्तकों की सूची स्कूल के सूचना पटल पर चस्पा करें
भोपाल कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी अशासकीय विद्यालय जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आईसीएसई बोर्ड से सम्बद्ध हैं, इन सभी को निर्देशों का पालन करना होगा. सभी विद्यालयों के लिये यह अनिवार्य है कि वे आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तकों की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें. विद्यार्थियों को ऐसी सूची मांगने पर उपलब्ध कराई जाना चाहिए ताकि अभिभावक इन पुस्तकों को अपनी सुविधा के अनुसार खुले बाजार से क्रय कर सकें.
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