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धर्मांतरण के लालच से दुकानदारों की उड़ी नींद, 20 लाख रुपये का मिला ऑफर - Adopt Christianity Take 20 Lakhs

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 17, 2024, 8:24 PM IST

भोपाल में 20 लाख का लालच देकर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है. पिपलानी थाना क्षेत्र में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहीं 3 महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. एक दुकानदार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई.

Adopt Christianity Take 20 Lakhs
क्रिश्चियन धर्म अपनाओ 20 लाख लो (ETV Bharat)

भोपाल:राजधानी में एक बार फिर से धर्मांतरण के लिए प्रचार-प्रसार करते हुए लोगों को पकड़ा गया है. दरअसल यह लोग ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को प्रलोभन दे रहे थे कि यदि आप ईसाई धर्म में विश्वास करेंगे तो आपको 20 लाख रुपये और आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी. इस मामले में एक फरियादी ने पिपलानी थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसकी शिकायत पर 3 महिलाओं को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है कि इस सब के पीछे और कौन लोग शामिल हैं.

राजधानी में धर्मांतरण का मामला (ETV Bharat)

धर्मांतरण का मामला

राजधानी के पिपलानी थाना क्षेत्र में पैसे और बच्चों की पढ़ाई का लालच देकर धर्मांतरण का मामला सामने आया है. राजधानी भोपाल में 2 पुरुष और 3 महिलाएं शिवनगर क्षेत्र में घूम-घूम कर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और पर्चे बांट रहे थे. इसी बीच धनवीर सिंह ठाकुर जो इस क्षेत्र में दुकान चलाते हैं एक महिला उनके पास पहुंची और उनसे उनके धर्म के बारे में पूछने लगी उसके बाद धनवीर को शक हुआ कि यह लोग धर्मांतरण करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं.

20 लाख का दिया लालच

स्थानीय दुकानदार धनवीर सिंह ठाकुर का कहना है कि "उन्होंने एक पर्चा दिखाया और कहा कि यदि आप हमारा धर्म अपना लेते हैं तो हम आपको 20 लाख रुपये देंगे साथ ही बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाया जाएगा. उस महिला की बात सुनते ही उनकी उन लोगों से बहस हो गई और इस मामले की शिकायत पिपलानी पुलिस से कर दी."

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पुलिस ने दर्ज किया मामला

शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्चा बांट रही 3 महिलाओं मैरी बस्तवाल, मैरी मसीह और सुमन मसीह को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पिपलानी थाना टीआई अनुराग लाल ने बताया कि "उनके पास कुछ पर्चे मिले हैं. जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. इन 3 महिलाओं के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है."

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