भरतपुर.तीन साल पहले बयाना क्षेत्र में दो आरोपियों ने एक 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद उसे जान से मारने की नीयत से कुए में फेंक दिया. मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम की विशिष्ट न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को 20 साल की सजा तो दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
ये था मामला : विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण कुमार जैन ने बताया कि 26 जुलाई 2021 को नाबालिग के ताऊ ने पुलिस थाना बयाना में मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया कि 24 जुलाई को शाम करीब 7 बजे भाई की 14 वर्षीय पुत्री रोजाना की तरह जंगल में शौच करने गई थी, लेकिन देर रात तक जब वह वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई. पूरी रात तलाश के बाद 25 जुलाई को सुबह करीब 7 बजे एक कुआं से बचाओ-बचाओ की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर देखा तो बेटी कुएं में पड़ी थी. उसको कुएं से बाहर निकाला गया. नाबालिग के शरीर पर चोटों के गंभीर निशान थे, कई जगह फ्रैक्चर थे. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.