नगर पंचायत के दुकानों की नीलामी में भ्रष्टाचार के आरोप, थानखम्हरिया में पार्षदों ने खोला मोर्चा - BEMETARA CORRUPTION allegation
बेमेतरा के थानखम्हरिया नगर पंचायत के कॉम्प्लेक्स की दुकान को गुपचुप तरीके से नीलामी करने के आरोप लग रहे हैं. मामले को लेकर पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है. आज बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा से शिकायत कर पार्षदों ने जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है.
बेमेतरा : बेमेतरा जिला के थानखम्हरिया नगर पंचायत के पार्षद और भाजपा नेता आज बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां नगर पंचायत के द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स की दुकान को गुपचुप तरीके से नीलामी और विशेष बैठक को निरस्त करने की मांग को लेकर बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा को ज्ञापन सौंपा है.
नगर पंचायत अध्यक्ष पर मनमानी करने के आरोप :पूरा मामला बेमेतरा जिला के थानखम्हरीया नगर पंचायत का है. आरोप लगाया जा रहा है कि नगर पंचायत के बनाए दुकानों को अध्यक्ष के द्वारा गुपचुप तरीके से अपने लोगों को कम दर पर दिया गया है. 23 अगस्त 2023 के बाद से नगर पंचायत में समान्य सभा की बैठक भी नहीं हुई है. यह भी आरोप है कि अध्यक्ष गुपचुप तरीके से एजेंडा रजिस्टर में चढ़ा दिेते हैं और मनमानी करते हैं.
पार्षदों ने बेमेतरा कलेक्टर से की जांच की मांग (ETV Bharat)
थानखम्हरिया नगर पंचायत में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है. इसकी शिकायत लेकर हम जिलाधीश महोदय के पास आए हैं. पं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो कॉम्लेक्स बना है, जिसे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष द्वारा अपने आदमियों को आवंटित किया है. जिसका हम विरोध करते हैं और कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. : मुकेश सिंघानिया
दोनों अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप :पूर्व पार्षद राजेश सिंह ठाकुर ने थानखम्हरिया नगर पंचायत के दुकान को पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, सीएमओ और उनकी बाड़ी के द्वारा नीलामी किया गया. वहीं वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा अपने-अपने चहेतों को बांट दिया गया है. 45 से 49 हजार के बीच कम दर दुकानों को नीलाम किया गया, जबकि आज की डेट में उनकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए की है. उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक रूप से दुकान की नीलामी न कर गुपचुप तरीके से नीलामी की गई है.
कलेक्टर ने दिया जांच का भरोसा :इस मामले में बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्माने कहा, थानखम्हरिया नगर पंचायत के पार्षद आज कलेक्ट्रेट आए थे. इनका कहना है कि नगर पंचायत की दुकानों का जो आवंटन हुआ है, वो गलत तरीके से हुआ है. मैने पीओ को मार्क किया है और उसको समय सीमा में रखा है. यदि उसमें नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई नहीं हुई है तो उसे निरस्त करेंगे.