धौलपुर :28 मार्च, 2022 को चर्चित बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय पर इंजीनियर हर्षाधिपति से मारपीट करने के मामले में बाड़ी के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिर्राज सिंह मलिंगा ने बुधवार शाम को एससी-एसटी कोर्ट में सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने मलिंगा को जेल भेजने के आदेश दिए हैं. मलिंगा के न्यायिक अभिरक्षा में भेजने से उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई.
लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि 28 मार्च, 2022 को बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय पर डिस्कॉम के इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ भीड़ के समूह द्वारा मारपीट की गई थी. मारपीट के आरोप तत्कालीन कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर लगे थे. मामले की जांच सीआईडीसीबी को सौंप गई थी. सीआईडीसीबी ने गिर्राज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. उसके बाद गिर्राज सिंह मलिंगा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने गिर्राज सिंह मलिंगा को जमानत दे दी थी. जमानत पर छूटने के बाद गिर्राज सिंह मलिंगा के समर्थक और कार्यकर्ताओं द्वारा जुलूस निकालकर एक सभा का आयोजन किया था. सभा का आयोजन होने के बाद परिवादी इंजीनियर हर्षाधिपति ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी. पिटीशन में आरोप था कि गिर्राज सिंह मलिंगा ने झूठ बोलकर जमानत ली है और विशाल जुलूस निकालकर गवाहों को डराने और धमकाने का काम किया है.