हजारीबागःपत्नी की जलाकर हत्या करने के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व एसडीएम अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. यह मामला 26 दिसंबर का उनकी पत्नी अनीता देवी की आग से जलने की घटना से जुड़ा है.
29 जनवरी को केस डायरी कोर्ट में पहुंचा था और 31 जनवरी को सुनवाई की तिथि तय की गई थी. जिला जज कशिका एम प्रसाद की कोर्ट में दोपहर के समय जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई और अंत में कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.
बचाव पक्ष की ओर से हजारीबाग बार संघ के अध्यक्ष राजकुमार ने पैरवी की और बताया कि पूर्व एसडीएम निर्दोष हैं. बचाव पक्ष ने कई तर्क दिए थे, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलें खारिज कर दीं. दूसरी ओर सूचक पक्ष की ओर से सरकारी वकील और पूर्व बार संघ अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिन्हा ने जमानत याचिका खारिज करने की अपील की. जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पूर्व एसडीएम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन उनके अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की योजना बनाई है.
ज्ञात हो कि 26 दिसंबर को झील रोड स्थित एसडीओ आवास में सुबह करीब 6:30 से 7:00 बजे एसडीएम की पत्नी अनीता देवी गंभीर रूप से झुलस गई थीं. मृतिका के परिजनों ने अशोक कुमार, उनके भाई और भाई की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया था.