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बहराइच में लगे सिर तन से जुदा के नारे, पुलिस ने 1000 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस

इंस्टाग्राम पर दो समुदायों के बच्चों के बीच धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्णियों को लेकर हुआ था विवाद.

बहराइच में भड़काऊ नारेबाजी.
बहराइच में भड़काऊ नारेबाजी. (Photo Credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 11, 2024, 10:23 PM IST

बहराइच : "सिर तन से जुदा" जैसी भड़काऊ नारेबाजी का मामला नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हुआ है. इस मामले में पुलिस ने एक हजार लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की है. बताया जा रहा है कि ‘इंस्टाग्राम’ पर दो समुदायों के बच्चों के बीच उनके धर्मों को लेकर आपत्तिजनक बातचीत के ‘स्क्रीनशॉट’ सार्वजनिक हो गए थे. इसके बाद कथित रूप से "सिर तन से जुदा" जैसी भड़काऊ नारेबाजी कर कस्बे में तनाव एवं दहशत जैसे हालात बन गए थे.


पुलिस के अनुसार सात अक्टूबर की शाम इंस्टाग्राम पर दो बच्चों के बीच उनके धर्मों पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुकदमा लिखने की कार्रवाई की जा रही थी. फिर भी मुस्लिम सम्प्रदाय के बड़ी संख्या में लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौराहे पर एकत्र हो गए. इससे आवागमन पूर्ण रूप से बंद ठप हो गया. इस दौरान मुताबिक कुछ लोगों ने 'सर तन से जुदा' आदि साम्प्रदायिक नारे लगाने शुरू कर दिए. ये लोग कई घंटे तक आपत्तिजनक नारेबाजी करते रहे. पुलिस मार्ग खाली कराने गयी तो धमकी देकर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की गई. इस मामले में एक नाबालिग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर बाल सम्प्रेषण गृह भेजा गया है.



नानपारा के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि सात अक्टूबर की हुई घटना के बाबत आठ अक्टूबर को राजा बाजार के चौकी प्रभारी की तहरीर पर कोतवाली नानपारा थाने में मुस्लिम सम्प्रदाय के एक हजार लोगों (नाम-पता अज्ञात) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 189 (2) (गैरकानूनी जमावड़ा), 126 (2) (मार्ग अवरुद्ध करना), 132 (सरकारी कार्य में बलपूर्वक बाधा), 285 (सार्वजनिक मार्ग पर खतरा, बाधा या चोट पहुंचाना), 352 (अपमानित करना, उकसाना), 353 (3) (धार्मिक अवसर पर दूसरे धर्म के विषय में भ्रांतिपूर्ण अफवाह फैलाना) तथा ‘सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट’ के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

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