नई दिल्ली: ईडी ने कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी कई FIR के आधार पर की गई है. ईडी ने ये दलील दिल्ली हाईकोर्ट में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दी. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ने केवल एक एफआईआर का हवाला देकर केस को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की है. और उन एफआईआर को नजरअंदाज कर दिया है जिसमें जांच जारी है. ईडी ने कहा कि जांच के दौरान जो साक्ष्य और बयान दर्ज किए गए हैं उससे साफ है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर अपने नजदीकी लोगों को नियुक्ति दी. ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 19 के तहत की गई है.
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