देहरादून:उत्तराखंड में राज्य भर के तमाम नगर निगम और दूसरे निकायों की संपत्ति को लीज पर दिया जाता रहा है. इसके अलावा लीज खत्म होने की स्थिति में उनका नवीनीकरण भी किया जाता है. हैरानी की बात यह है तमाम निकायों द्वारा अपनी विभिन्न संपत्तियों को बाजार दर से भी कम पर लीज के लिए दिया जा रहा है. इससे भले ही लीज लेने वाले व्यक्ति को फायदा हो रहा है, लेकिन निकाय को अपने इन फैसलों से राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा है. इसी को देखते हुए अब शासन ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए निकायों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं.
जारी किए गए आदेश के अनुसार शासन ने निकाय स्तर पर दी जा रही लीज को बाजार दर से कम होने पर गंभीर स्थिति बताया है और इसे निकायों के आर्थिक रूप से सशक्त होने को लेकर उचित नहीं बताया है. इसी स्थिति को देखते हुए अब शासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में निकायों द्वारा संपत्तियां की लीज की स्थिति में बाजार मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए. इतना ही नहीं नवीनीकरण के दौरान भी इन शर्तों का पालन होना जरूरी होगा.