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नाबालिग से किया था दुष्कर्म, अब जेल में काटने होंगे 20 साल - POCSO COURT ALWAR

अलवर की पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद व 18 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 3, 2024, 6:52 PM IST

Updated : Dec 3, 2024, 7:00 PM IST

अलवर:पॉक्सो न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा व 18 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी नाबालिग के साथ एक माह तक दुष्कर्म करता रहा. परिजनों से बात करने पर जान से मारने की धमकी देता रहा.

सरकारी अधिवक्ता रोशनदीन खान ने बताया कि जिले के बगड़ तिराहा थाने में गत वर्ष नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. इसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी मोनू को गिरफ्तार किया. पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान पेश किए गए. इसके बाद न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण में 17 गवाह व 25 दस्तावेज पेश किए गए. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी मोनू को 20 साल की सजा व 18 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

पढ़ें: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

सरकारी अधिवक्ता खान ने बताया कि आरोपी मोनू अपने पड़ोस में रहने वाली 16 साल की नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया. आरोपी मोनू ने नाबालिग को करीब एक महीने तक पत्नी बनाकर रखा ओर दुष्कर्म करता रहा. नाबालिग जब अपने माता-पिता से बात करने को कहती, तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर डराता था और घर पर बात नहीं करने देता था. नाबालिग के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई.

Last Updated : Dec 3, 2024, 7:00 PM IST

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