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न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - ALWAR SC ST COURT

अलवर एससी-एसटी न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

हत्या के मामले में सजा
हत्या के मामले में सजा (ETV Bharat (Symbolic))

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 4, 2025, 10:07 AM IST

अलवर : एससी-एसटी न्यायालय की न्यायाधीश अनीता सिंघल ने राजगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए संपत राम हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी शाहरुख उर्फ गट्टू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को डेढ़ लाख रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

खेत पर विवाद में हत्या : सरकारी अधिवक्ता योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि राजगढ़ के छिलौड़ी गांव निवासी शाहरुख 26 सितंबर 2021 को संपत राम को अपनी बाइक पर बैठा कर खेत पर लेकर गया. दोनों के बीच वहां किसी बात पर कहासुनी हो गई. विवाद के दौरान शाहरुख ने संपतराम की गला दबाकर हत्या कर दी. संपत राम के पुत्र किशन सहाय को उसके पिता की हत्या की जानकारी मिलने पर पुलिस को मामले की लिखित शिकायत दी. इस पर पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया.

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किशन सहाय का कहना था कि उसके पिता संपतराम ने अपना खेत शाहरुख को आधे बांटे पर दिया हुआ था. शाहरुख आदतन अपराधी होने के साथ ही उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं. कई मामलों में उसे सजा भी मिल चुकी है. पुलिस ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में इस मामले में 19 गवाह व साक्ष्य पेश किए. पुलिस जांच के दौरान एफएसएल व फिंगरप्रिंट के आधार पर शाहरुख की ओर से संपतराम की गला दबाकर हत्या करना पाया गया. न्यायालय ने आरोपी शाहरुख को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही डेढ़ लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. न्यायालय में मामले की सुनवाई 3 साल तक चली. उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले से समाज में अच्छा संदेश जाता है व अपराधियों में भय व्याप्त होता है.

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