प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात के माटी बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी को चुनाव से संबंधित कोई भी निर्णय लेने कार्यवाही करने से रोकने तथा पर्यवेक्षकों की देखरेख में नई एल्डर कमेटी का गठन करने और चुनाव कराने का निर्देश के यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष के 19 जनवरी के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने एल्डर कमेटी एकीकृत बार एसोसिएशन माटी की याचिका पर मौनी अमावस्या के दिन सुनवाई करते हुए दिया.
मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहत इस मामले में सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया गया और दोपहर 3 बजे याचिका पर सुनवाई हुई. बार कौंसिल के वकील ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि 28 जनवरी को चुनाव हो चुके हैं, इसलिए याचिका व्यर्थ हो गई है और यदि किसी भी पक्षकार को चुनाव से उत्पन्न कोई शिकायत है, तो वह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 25 के तहत निर्धारित प्राधिकरण में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है.
एल्डर कमेटी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एल्डर कमेटी का गठन पहले ही बाइलॉज के अनुसार किया गया था और 21 दिसंबर को बार एसोसिएशन के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी. इसके अनुसार नामांकन पत्र 9 जनवरी को जारी किए जाने थे. नामांकन पत्र जमा करने की तिथि 16 जनवरी और नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी निर्धारित की गई थी. चुनाव 28 जनवरी को होना था. एल्डर कमेटी ने 12 जनवरी को बार काउंसिल से 28 जनवरी को होने वाले चुनाव की जानकारी देते पर्यवेक्षकों को भेजने का अनुरोध किया.