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श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद; हाईकोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई की अर्जी खारिज की - ALLAHABAD HIGH COURT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाद संख्या तीन में शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर की.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद (Photo Credit- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 19, 2024, 9:27 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 15 दीवानी मुकदमों की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर करने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है.यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने मंगलवार को दिया. यह अर्जी बाद संख्या चार के पक्षकार आशुतोष पांडेय ने की दाखिल की थी.

अर्जी में विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर करने की मांग की गई थी.कोर्ट ने वाद संख्या तीन में शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली है. साथ ही वाद संख्या 17 में पब्लिक नोटिस का आदेश दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख लगाई है. अगली सुनवाई पर मुकदमों के वाद बिंदु तय किए जाएंगे.

28 नवंबर को अगली सुनवाई: हाईकोर्ट ने वाद संख्या 17 में पब्लिक नोटिस का आदेश दिया. हाईकोर्ट में मंगलवार को करीब पौने दो घंटे तक सुनवाई हुई. अब 28 नवंबर को दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी. अदालत में अब केस के वाद बिंदु तय किये जाएंगे. इसके बाद अयोध्या विवाद की तर्ज पर मुकदमे का ट्रायल शुरू किया जाएगा.

मथुरा विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई हो रही है. बीते दिनों ही अदालत ने सभी केसों की एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया था. तब अदालत ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया था.

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