पटना: लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है. बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मसौढ़ी के एसडीएम ने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया. सामान्य प्रचार अथवा सार्वजनिक सभाओं या जुलूस के लिए सुबह 6:00 से रात्रि 10:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकेगा. मतदान की निर्धारित अवधि से 48 घंटे पूर्व की अवधि के लिए दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी. मौके पर डीएसपी समेत सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे
क्या करें और क्या ना करेंः एसडीएम ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करने मतदान के दिन किसी दल के कार्यकर्ता द्वारा राजनीतिक दल की सभाओं तथा जुलूस में बाधा डालने एवं मतदान की समाप्ति से 48 घंटा पहले संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का धार्मिक स्थल पर राजनीतिक प्रसार नहीं होगा. मंदिर मस्जिद एवं किसी भी जगह पर राजनीतिक दलों का मीटिंग नहीं की जाएगी.
"पूरे मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर और दीवाल लेखन अगर अभी भी बचा हुआ है तो जो जिस पार्टी का है वह खुद अपने स्तर से उसे हटा लें, अन्यथा बाद में उन पर आदर्श आचार संहिता के तहत केस दर्ज किया जाएगा."- अमित कुमार पटेल, एसडीएम